(गोरखपुर)28अप्रैल,2025.
गोरखपुर शहर में यदि गाय-भैंस या कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। नगर निगम ने सभी पशु स्वामियों और श्वान मालिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करते हुए शीघ्र लाइसेंस बनवा लें।
नगर निगम ने क्षेत्र में पालतू कुत्तों और दूध देने वाले पशुओं (गाय-भैंस) के मालिकों के लिए वार्षिक लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। कुत्ते पालने वाले लोगों को 200 रुपये वार्षिक शुल्क देकर लाइसेंस लेना होगा। यदि कोई कुत्ता बिना लाइसेंस के पाया जाता है तो उसके मालिक पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा जिन नागरिकों के पास गाय या भैंस है, उनके लिए भी पशु लाइसेंस लेना अनिवार्य है। गाय के लिए लाइसेंस शुल्क 500 और भैंस के लिए 1000 रुपये वार्षिक निर्धारित किया गया है। बिना लाइसेंस के पाए जाने पर प्रथम बार 1000 प्रति पशु और दूसरी बार 2000 रुपये प्रति पशु जुर्माना लगाया जाएगा। बार-बार उल्लंघन की स्थिति में 50,000 रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है।
डोर टू डोर वाहनों से होगा प्रचार:
नगर निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. रोबिन चंद्रा ने पशु स्वामियों और श्वान मालिकों से अपील कि वे नियमों का पालन करते हुए जल्द से जल्द लाइसेंस बनवा लें। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर निगम स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी को पत्र लिखकर इस सूचना को स्लोगन के रूप में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और स्वच्छता वाहनों के माध्यम से प्रसारित करने को कहा है, ताकि लोग जागरूक होकर जल्द लाइसेंस बनवा लें (साभार एजेंसी)