(चंडीगढ़,हरियाणा)22अप्रैल,2026.
हरियाणा शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और अधिकारियों के एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन(एसीपी) से जुड़े नियमों में सुधार किया है। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि फाइल आने के मात्र पांच दिनों के अंदर उस पर मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने यह शक्तियां अब नीचे के अधिकारियों (विशेष और संयुक्त सचिवों) को सौंप दी हैं।
अब क्लास-1 और क्लास-2 के अधिकारियों को अपनी फाइल पास कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नए आदेश के मुताबिक, अब फाइलों को ऑडिट सेल में भेजकर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं होगी। लैब अटेंडेंट और वोकेशनल इंस्ट्रक्टर जैसे कुछ खास मामलों में ही ऑडिट सेल की राय ली जाएगी। इस बदलाव से हजारों कर्मचारियों को समय पर बढ़ा हुआ वेतन और एरियर मिल सकेगा।(साभार एजेंसी)
