(लखनऊ UP)07मार्च,2025.
उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने होली पर अतिरिक्त बसों को चलाने व इसके लिए प्रोत्साहन योजना के संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होली पर 08 से 18 मार्च तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। गाजियाबाद, दिल्ली व पश्चिमी क्षेत्रों से लोग ज्यादा यात्रा करते हैं। इसको देखते हुए इन क्षेत्रों में बसों व कर्मचारियों की संख्या आवश्यकतानुसार निर्धारित करते हुए पहले से ही तैयारी कर ली जाए।
उन्होंने कहा कि शुरुआती प्वाइंट से 60 प्रतिशत यात्री लोड मिलता है। तो सभी पूर्वी क्षेत्र के अधिकारी होली त्योहार में अतिरिक्त सेवाओं के संचालन की व्यवस्था करें। प्रवर्तन दल लगातार क्षेत्र में रहें और चालकों-परिचालकों का ब्रेथ एनलाइजर टेस्ट कराएं। ताकि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जाए। बसों के कल-पुर्जे, खिड़कियों के शीशे, सीटों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। साथ ही फायर सेफ्टी उपकरण भी बसों में मौजूद हो।
परिवहन मंत्री ने कहा कि त्योहार अवधि में ऐसे चालक-परिचालक जिसमें संविदा तथा आउटसोर्सिंग के चालक-परिचालक शामिल हैं को निर्धारित औसत किमी चलाने पर 350 रुपये प्रति दिवस की दर से एकमुश्त 3500 रुपये विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। इन्हें प्रोत्साहन अवधि में औसतन 300 किमी प्रतिदिन संचालन करना होगा। यदि ऐसे कार्मिक 11 दिन की पूरी प्रोत्साहन अवधि तक डयूटी करते हैं और निर्धारित मानक पूरा करते हैं तो 400 रुपये प्रतिदिन की दर से 4400 रुपये प्रोत्साहन देना होगा।
इसके अतिरिक्त संविदा, वाह्य स्रोत चालकों-परिचालकों को प्रोत्साहन अवधि में उपरोक्त निर्धारित मानक से अधिक किमी काम करने पर प्रति किमी 55 पैसे का अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 11 दिन लगातार ड्यूटी करने वाले डिपो कार्यशाला व क्षेत्रीय कार्यशाला में कार्यरत कार्मिकों, जिसमें आउटसोर्स कर्मी भी शामिल हैं को एकमुश्त 1800 रुपये दिया जाएगा। इस अवधि में 10 दिन की ड्यूटी करने वाले कार्मिकों को एकमुश्त 1500 रुपये दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रोत्साहन अवधि में अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को क्षेत्रीय समिति की संस्तुति के अनुसार प्रोत्साहन राशि देने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को 10 हजार रुपये व सेवा प्रबंधकों को 5000 रुपये की राशि भी दी जाएगी। क्षेत्रीय व डिपो स्तर पर प्रोत्साहन अवधि में प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक आय प्रति बस प्राप्त करने वाले तीन क्षेत्रों के क्षेत्रीय कार्यालय में वितरित की जाएगी(साभार एजेंसी