प्रधानों को प्रशासक बनाने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Uttar Pradesh

(लखनऊ,UP)09जुलाई,2026

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश में ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में 10 जुलाई को पंचायतीराज विभाग के अपर मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा की जनहित याचिका पर दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ग्राम प्रधानों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति का 25 मई का आदेश संविधान के 73 वें संशोधन, पंचायत राज व्यवस्था तथा संबंधित वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।

इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होती है। यह मामला केवल ग्राम प्रधानों का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक मूल्यों और ग्रामीण स्वशासन की रक्षा से जुड़ा हुआ है। उधर, राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह पेश हुए। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने मामले में सहयोग के लिए अपर मुख्य सचिव ने पंचायतीराज को 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने को कहा है।(साभार एजेंसी)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *