राष्ट्रपति ने दी महाराष्ट्र,धर्मांतरण विरोधी कानून को मंजूरी

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(नई दिल्ली)31जुलाई,2026.

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026 (महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलिजन एक्ट, 2026) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस कानून के लागू होने की संवैधानिक प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। हालांकि, यह कानून तभी प्रभावी होगा जब महाराष्ट्र सरकार इसकी अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी करेगी।

उच्च पदस्थ सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन ने विधेयक को राज्य सरकार के पास अधिसूचना जारी करने के लिए भेज दिया है। अब कानून लागू करने की तारीख तय करने का फैसला राज्य सरकार करेगी।

बजट सत्र में हुआ था पारित
महाराष्ट्र विधानसभा ने मार्च 2026 में बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया था। इसके बाद इसे विधान परिषद से भी मंजूरी मिली। फिर विधेयक राज्यपाल और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब केवल राज्य सरकार की अधिसूचना जारी होना बाकी है।(साभार एजेंसी)

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