(प्रयागराज,UP)02नवंबर,2026
उत्तर प्रदेश शासन ने ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कानूनी राय मांगी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन माह के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर या तो हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर करेगी या फिर इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 14 जनवरी से पूर्व कराने होंगे, जो मौजूदा प्रशासनिक और जमीनी परिस्थितियों में मुमकिन नहीं लग रहा है। इसके पीछे कई व्यावहारिक अड़चनें हैं। एक तो आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग समर्पित आयोग की रिपोर्ट अब तक शासन को नहीं सौंपी गई है, जिसके बिना आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। दूसरे,आगामी जनगणना, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी पूरी सरकारी मशीनरी व्यस्त है।
शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे मामले में सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर विधिक परामर्श मांगा है। साथ ही इस मसले पर न्याय विभाग से भी विस्तृत परामर्श लिया जाएगा। दोनों से विधिक राय आने के बाद ही सरकार इस पर अगला कदम उठाएगी।(साभार एजेंसी)
