(चंडीगढ़,हरियाणा)22अक्टूबर,2026
हरियाणा राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों और राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के बीच सूचनाओं का समयबद्ध एवं सुचारू आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग में किसी राजपत्रित अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, नामित नोडल अधिकारी राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लिखित पत्राचार के माध्यम से मांगी गई सूचनाओं के लिए समन्वय स्थापित करने और ऐसी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा रही है।
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि ब्यूरो से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के बाद, जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो, संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करवाई जाए, ताकि आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान में अनावश्यक विलंब न हो। सभी विभागों को नामित नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सहित पूरा विवरण इन निर्देशों के जारी होने के 15 दिनों के भीतर सतर्कता विभाग तथा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक को भेजने के निर्देश दिए गए हैं(साभार एजेंसी)
