(लखनऊ UP)17मार्च,2025.
उत्तर प्रदेश में अब आप घर बैठे 50 किलोवाट तक बिजली का भार बढ़वा सकते हैं। इसके लिए बिजली कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। घर बैठे पावर कॉर्पोरेशन के पोर्टल www.uppcl.org पर पंजीयन करने के बाद लोड बढ़वाने का आवेदन किया जा सकेगा।
11 मार्च से दी जा रही इस सुविधा के तहत उपभोक्ता 50 किलोवाट तक विद्युत भार बढ़वाना चाहता है तो संबंधित अधिशासी अभियंता को सात दिन में ऐसा करना होगा। इस दौरान जरूरत पड़ने पर पुराने की जगह नया मीटर लगाए जाने पर उसकी कीमत का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।
ऐसे मिलेगी सुविधा:
पोर्टल www.uppcl.org के लोड परिवर्तन विकल्प के लिंक पर क्लिक करने पर आवेदन का प्रारूप दिखेगा। सबसे पहले बिल पर अंकित खाता संख्या के जरिये पंजीकरण करना होगा। फिर जिस विधा (घरेलू, दुकान, कार्यालय, उद्योग, कृषि) में विद्युत भार बढ़वाना है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद कुल जितना लोड बढ़ाना है, उसे दर्ज करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के दौरान उसी मोबाइल नंबर का उल्लेख करना होगा, जो आवेदक के पास रहे। इससे अधिशासी अभियंता की ओर से आपके आवेदन पर जो कार्रवाई की जाएगी उसका मेसेज मिल सकेगा। आवेदन पर आपत्ति या लोड बढ़वाने के एवज में जो रकम ऑनलाइन जमा करनी होगी उसका मेसेज उसी नंबर पर आएगा। विभिन्न श्रेणियों में विद्युत भार बढ़ाने की सिक्योरिटी की रकम अलग-अलग है। इसका ब्योरा पोर्टल पर है।
यह सहूलियत भी…
- 11 केवी लाइन के कनेक्शन का 56 किलोवाट से 3000 किलोवाट तक विद्युत लोड 30 दिन में बढ़ेगा।
- 33 केवी लाइन के कनेक्शन का 3000 किलोवाट से 20 हजार किलोवाट लोड भी 30 दिन में बढ़ेगा।
सात दिन में लोड न बढ़ा तो जिम्मेदार पर कार्रवाई
ऑनलाइन आवेदन के सात दिन के भीतर विद्युत भार बढ़ाना होगा। जो जिम्मेदार सात दिन में ऐसा नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी।- रवि कुमार अग्रवाल, मुख्य अभियंता सेंट्रल जोन लेसा(साभार एजेंसी)