एसआईआर:फॉर्म में जानकारी भरनी है,दस्तावेज जरूरी नहीं

UP / Uttarakhand

(लखनऊ)20नवंबर,2025.

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मतदाओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतदाता को सिर्फ एसआईआर फॉर्म भरना होगा। जिसमें व्यक्तिगत व वोटर आईडी कार्ड संबंधी मांगी गई है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं देनी है और न ही कोई दस्तावेज फॉर्म के साथ जमा करना है। फॉर्म जमा करते वक्त ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखें।

चार नवंबर से बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में एसआईआर फॉर्म वितरित कर रहे हैं। साथ ही जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनको एकत्र भी कर रहे हैं। ये प्रक्रिया चार दिसंबर तक पूरी करनी है। जिसमें प्रत्येक मतदाता को एसआईआर फॉर्म भरना अनिवार्य है। प्रशासन के अफसरों ने बताया कि मतदाताओं को किसी भी भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। किसी भी योग्य व्यक्ति का वोट नहीं कटेगा।

अभियान का मकसद हर एक मतदाता का नाम सूची से जोड़ना है। फॉर्म के साथ कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज नहीं जमा करना है। फार्म में मांगी गई जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर(वैकल्पिक), मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक का एपिक नंबर(यदि उपलब्ध हो), पति या पत्नी का नाम (यदि लागू हो), पति या पत्नी का एपिक नंबर (यदि लागू हो)। फार्म पर पासपोर्ट साइज फोटो भी चस्पा करनी होगी।

बीएलओ की जिम्मेदारी:
प्रत्येक बीएलओ को अपने क्षेत्र के मतदाओं के घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म की दो कॉपियां देनी होगी। दोनों कॉपियां मतदाता भरेगा। जिसमें एक कॉपी बीएलओ अपने पास जमा कर लेंगे जबकि दूसरी कॉपी मतदाता के पास रहेगा। फॉर्म की जो कॉपी मतदाता के पास रहेगी उसमें बीएलओ के हस्ताक्षर भी होंगे। जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि मतदाता ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है। फोटो भी दोनों फॉर्म पर लगेंगी।
इसका रखें विशेष ध्यान
फॉर्म में मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखें। सुनिश्चित करें कि नंबर गलत न हो।
जन्मतिथि व एपिक नंबर की पुष्टि कर लें कि उसमें कोई गलती न हो।
आधार नंबर वैकल्पिक है। अनिवार्य नहीं है।
फॉर्म की जो कॉपी मतदाता को दी जाए उसे सुरक्षित रखें।

इसलिए जरूरी है एसआईआर
फॉर्म भरकर जमा करना अनिवार्य है। वर्ना सूची से नाम कट सकता है।
पूरे देश में आपका नाम सिर्फ एक ही मतदाता सूची में रहेगा।
एसआईआर से डुप्लीकेसी और फेक वोटर को हटाया जाएगा।

यह जरूर करें
यदि आप वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं,तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।(साभार एजेंसी)

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