(चंडीगढ़,हरियाणा)05नवंबर,2026
हरियाणा में अब तिब्बती शरणार्थियों, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों से भारत आए भारतीय मूल के लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) में नियुक्ति की पात्रता अब सिर्फ भारतीय नागरिकों और नेपाल व भूटान के नागरिकों तक सीमित कर दी गई है। हालांकि नेपाल और भूटान के नागरिकों की नियुक्ति तभी होगी जब उन्हें सरकार की ओर से पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।
कैबिनेट बैठक में लिया गया निर्णय
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (राज्य सेवा समूह-ग) विनियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों का मकसद आयोग में नए बनाए गए ग्रुप-सी पदों को शामिल करना और मौजूदा नियमों को सरकार के नवीनतम नियमों व निर्देशों के अनुरूप बनाना है।
आयोग में परीक्षाओं की संख्या बढ़ने और अन्य कार्यों के चलते काम का बोझ बढ़ा है, जिसे देखते हुए तृतीय श्रेणी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
आयोग में ग्रुप-सी के कुल 85 पद स्वीकृत होंगे, जिनमें 15 नए पद शामिल हैं। इनमें एक अनुभाग अधिकारी, तीन उप-अधीक्षक, एक निजी सहायक, 25 सहायक, दो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, दो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, छह स्टेनो टाइपिस्ट, 13 चालक, 29 लिपिक, एक रेस्टोरर और दो गेस्टेटनर ऑपरेटर के पद होंगे।
हिंदी की अनिवार्यता में बदलाव
मैट्रिक स्तर पर हिंदी विषय की अनिवार्यता में भी बदलाव किया जाएगा। अब मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत में से एक विषय या उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी विषय पढ़ा होना मान्य होगा।
ग्रुप-सी पदों पर नियुक्ति की पात्रता शर्तों में भी संशोधन किया गया है। साथ ही विनियम 13 के तहत अनुशासनात्मक मामलों, अपील और अन्य सेवा संबंधी मामलों के प्रावधानों को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 1987 के पुराने नियमों के संदर्भ को हटाया जाएगा।
जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के लिए 12वीं में विज्ञान जरूरी
कॉलेज में जूनियर लेक्चर असिस्टेंट बनने के लिए उम्मीदवारों को अब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित या जीव विज्ञान (PCB) विषयों के साथ 12वीं पास करनी होगी।
इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच साल का अनुभव भी होना चाहिए। उम्मीदवार के पास मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय या उच्च शिक्षा में हिंदी विषय होना जरूरी है। पदोन्नति के लिए योग्यता 12वीं या इसके समकक्ष होगी।
सीधी भर्ती की आयु सीमा 18 से 42 साल
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तय की गई है, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के आधार पर तय होगी।
ऊपरी आयु सीमा में छूट हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016 के अनुसार दी जाएगी। नए नियमों के मुताबिक आयोग वंचित अनुसूचित जातियों, अन्य अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों पर निर्धारित अनुभव वाले पर्याप्त उम्मीदवार न मिलने पर अनुभव की शर्त में 50 प्रतिशत तक की छूट दे सकता है।(साभार एजेंसी/सोशल मीडिया)
