(लखनऊ UP)27दिसम्बर,2024.
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को 31 दिसंबर तक अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा. राज्य कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल पर और पीसीएस अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर अपनी आय का विवरण देना होगा. राज्य के कर्मचारियों के लिए मुख्य सचिव की ओर से यह आदेश जारी किया गया है. दूसरी ओर पीसीएस अफसरों के लिए आदेश कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी किया गया है.
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम 24 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से मानव सम्पदा पोर्टल पर 31 दिसंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे.
उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त सरकारी अधिकारी कर्मचारी मानव सम्पदा पोर्टल पर पंजीकृत राज्याधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों उपक्रमों के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31.12.2024 तक अर्जित समस्त चल-अचल सम्पत्ति का विवरण देंगे. ऐसा न होने की दशा में 1 फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय चयन समितियों की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक उनकी पदोन्नति न की जाए.
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में जिन विभागों कार्मिकों को पोर्टल पर अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की गयी थी, उन्हें प्रदान की गयी छूट अगले आदेशों तक जारी रहेगी. इसी तरह से प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति एम देवराज ने पीसीएस अधिकारियों के लिए अलग से आदेश जारी किया. जिसमें उन्होंने 31 दिसंबर तक सभी पीसीएस अधिकारियों को स्पैरो पोर्टल पर अपनी चल चल संपत्ति की जानकारी देने के लिए कहा है. ऐसे ना करने की दशा में उनकी भी पदोन्नति रुकेगी.(साभार एजेंसी)