NEET 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा जवाब,पर काउंसलिंग पर रोक नहीं

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(नई दिल्ली) 12जून,2024.

आजकल मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 के रिजल्ट में कथित धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों के बीच अभ्यर्थियों के एक समूह ने नए सिरे से एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया। गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और फिर से परीक्षा कराई जाए। बता दें, नीट परीक्षा पांच मई को हुई थी और चार जून को रिजल्ट आया था। तभी से कई शिकायतें सामने आई, जिसमें पेपर लीक की बातें कही गईं।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को भी एक झटका लगा है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं परीक्षा रद्द करने से भी मना कर दिया।

अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा, यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपने यह कराया है, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पवित्रता पर असर पड़ा है।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई के लिए आठ जुलाई का समय दिया। पीठ ने कहा, काउंसलिंग शुरू होने दीजिए, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।

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