निचलौल में टैक्सी स्टैंड की वसूली को हाईकोर्ट ने दूषित करार दिया,वसूली पर भी लगाई रोक

UP / Uttarakhand

(महराजगंज UP)16मई, 2024.

प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष के सापेक्ष तीन लाख के घाटे में की गई थी टैक्सी स्टैंड की नीलामी।
हाईकोर्ट के आदेश की कापी लेकर डीएम से मिले कुछ नागरिक, अनुपालन कराने की मांग की।
निचलौल नगर पंचायत में 27 फरवरी को तीन लाख रुपये के घाटे में कराई गई टैक्सी स्टैंड की नीलामी की वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। बुधवार को निचलौल नगर पंचायत निवासी व टैक्सी स्टैंड की नीलामी में शामिल सीताराम सिंह के साथ नागरिकों ने जिलाधिकारी से मिलकर आदेश के अनुपालन की मांग की है। प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार आरोप है कि 27 फरवरी को नगर पंचायत निचलौल में टैक्सी स्टैंड की नीलामी 33 लाख 50 हजार में कर दी गई थी। जबकि सीताराम सिंह द्वारा बोले गए 48 लाख की बोली को नीलामी प्रक्रिया से दरकिनार कर दिया गया था। इस मामले में सीताराम सिंह ने हाईकोर्ट पहुंचे थे। जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आदित्य तिवारी ने नीलामी प्रक्रिया को दूषित बताते हुए वसूली पर रोक लगाते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सीताराम सिंह ने बताया कि आदेश का अनुपालन कराने की मांग की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *