ट्रेन में फ्लाइट वाला नियम:ज्यादा लगेज हुआ तो भरना होगा जुर्माना

UP / Uttarakhand

(प्रयागराज,UP)19जुलाई,2025.

अब ट्रेनों में भी हवाई जहाज की तरह अतिरिक्त सामान पर रेलवे जुर्माना वसूलेगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने इस दिशा में कदम उठाते हुए प्रयागराज जंक्शन समेत प्रमुख स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान स्थलों पर इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीनें लगाने का फैसला लिया है। इन मशीनों के जरिए यात्रियों के लगेज का वजन लिया जाएगा, ताकि निर्धारित मानक से अधिक सामान ले जाने वालों पर कार्रवाई हो सके।

नए नियम, सख्त जुर्माना:
हवाई जहाज की तरह ट्रेनों में भी तय सीमा से ज्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना तय किया गया है। पहले रेलवे नरमी बरतता था, लेकिन अब यह रुख बदल गया है। यदि कोई यात्री निर्धारित सीमा से अधिक सामान लेकर सफर करता है और उसका एडवांस बुकिंग चार्ज नहीं देता, तो उसे अतिरिक्त सामान के बुकिंग चार्ज का छह गुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह कदम अनुशासन और सुचारु संचालन के लिए उठाया गया है।

मुख्य स्टेशनों पर वजन मशीन की व्यवस्था:
प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, कानपुर सेंट्रल, सूबेदारगंज, गोविंदपुरी, इटावा, टूंडला और अलीगढ़ जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों के सभी इंट्री प्वाइंट्स पर लगेज वजन मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों से वजन की जांच के बाद ही यात्री प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा, उतरने वाले यात्रियों के सामान की भी जांच की जा सकती है।

सीनियर डीसीएम की महत्वपूर्ण बातें:
प्रयागराज मंडल के सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने बताया कि वजन मशीन लगाने को लेकर मंथन जारी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी का लगेज आकार में बड़ा हो और वजन निर्धारित सीमा से कम हो, फिर भी अधिक जगह घेरने पर जुर्माना लागू होगा। यह नियम यात्रियों के लिए सुविधा और अनुशासन दोनों को सुनिश्चित करेगा।

रेलवे ने विभिन्न श्रेणियों के लिए सामान ले जाने की सीमा तय की है:
एसी फर्स्ट: 70 किग्रा
एसी टू: 50 किग्रा
एसी थ्री: 40 किग्रा
स्लीपर: 40 किग्रा
जनरल: 35 किग्रा
इस सीमा का पालन न करने पर यात्री को जुर्माना भुगतना होगा।(साभार एजेंसी)

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