(बिजनौर UP)07जनवरी,2025.
बहसूमा-बिजनौर फोरलेन हाईवे के निर्माण के लिए गंगा में खोदाई करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले प्रशासन की ओर से एनएच और संबंधित ठेकेदार पर एक करोड़ का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किया गया था, अब वन विभाग ने भी मिट्टी भराव करने वाली केसीआर फर्म के खिलाफ वन अपराध पंजीकृत किया है। बिजनौर बैराज के पास बहसूमा-बिजनौर फोरलेन हाईवे निर्माण में गंगा का रेत डाला गया था। विवाद बढ़ा तो वन विभाग और प्रशासन ने अपनी-अपनी जांच की। वन विभाग की जांच में सामने आया कि खनिज सामग्री को बिना वैध कागजों के लाकर भंडारण किया गया। इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। खनिज सामग्री के प्रपत्र नहीं होने पर इसे वन संपदा माना गया। वन विभाग ने इसे वन संपदा का अवैध अभिवहन और अवैध भंडारण माना।
जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक रूप से वन अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। वन विभाग के सूत्रों की मानें तो जांच के वक्त निर्माण करने वाली फर्म कोई वैध कागज नहीं दिखा सकी।(साभार एजेंसी)