(लखनऊ,UP)21जनवरी,2026.
उत्तर प्रदेश में जो लोग मतदाता बनने के लिए फॉर्म-6 भर रहे हैं, उनके ब्योरे का भी मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से किया जाएगा। अभी तक 25 लाख से अधिक लोगों ने फॉर्म-6 भरे हैं। इसमें से 14627 फॉर्म-6 राजनीतिक दलों की ओर से भरवाए गए हैं और बाकी सभी फॉर्म-6 लोगों ने खुद भरे हैं।
ऐसे लोग जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, वह मतदाता बनने को फॉर्म-6 भर रहे हैं। उनसे फॉर्म के साथ घोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से भरवाया जा रहा है। घोषणा पत्र में उसे वर्ष 2003 की मतदाता सूची में से स्वयं का या अपने माता-पिता, बाबा-दादी व नाना-नानी का विवरण भरना अनिवार्य होगा।
अगर वर्ष 2003 की मतदाता सूची से इनका मिलान नहीं हो पाएगा तो फिर इन्हें भी नोटिस जारी किया जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाकर ही सत्यापन किया जा रहा है। नोटिस आने पर वह पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक प्रमाणपत्रों सहित 13 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा की ओर से मतदाताओं से अपील की गई है कि वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। यूपी में 6 फरवरी तक मसौदा सूची पर दावे व आपत्तियां ली जा रही हैं। इसके अलावा अभी तक मतदाता सूची से अपना नाम कटवाने के लिए 14968 लोगों ने फॉर्म-सात भरा है।
एसआईआर : नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुनवाई बुधवार से
एसआईआर के तहत नोटिस पाने वाले मतदाताओं की सुनवाई बुधवार से प्रारंभ होगी। कुल 1.04 करोड़ मतदाता ऐसे हैं, जिनका मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया है। उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी में 3793 स्थानों पर मतदाताओं की सुनवाई की जाएगी। 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समेत कुल 9154 अधिकारियों की ड्यूटी सुनवाई के लिए लगाई गई है। दो पृष्ठ की नोटिस मतदाताओं को जारी की गई है। पहले पृष्ठ पर उनके संबंध में जानकारी और दूसरे में क्या-क्या दस्तावेज लगाने हैं, यह देना होगा।
अगर मतदाता की जन्मतिथि एक जुलाई 1987 से पूर्व की है तो उसे सिर्फ अपने से संबंधित दस्तावेज देना होगा। अगर मतदाता की जन्मतिथि इसके बाद और दो दिसंबर 2004 के बीच की है, तो उसे अपनी व अपने पिता दोनों के दस्तावेज देने होंगे। वहीं अगर कोई मतदाता दो दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ है तो उसे अपने साथ-साथ माता-पिता दोनों के भी दस्तावेज दिखाने होंगे। प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र व शैक्षिक प्रमाण पत्र सहित 13 दस्तावेज दिखाए जा सकते हैं।(साभार एजेंसी)
