(लखनऊ,UP)26फरवरी,2026.
उत्तर प्रदेश में फरवरी माह में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) शुल्क वसूलने के आदेश के विरोध में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में याचिका लगाई थी। इस मामले में नियामक आयोग जांच में जुटा है। इसी बीच मार्च माह के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ईंधन अधिभार शुल्क की नई दरों की घोषणा कर दी है।
इसमें दिसंबर 2025 के सापेक्ष मार्च 2026 माह में 2.42 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क में कमी की गई है। इस कमी से लगभग 141.20 करोड़ रुपये का सीधा लाभ बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि फरवरी माह में की गई अधिक वसूली के विरुद्ध परिषद की लड़ाई जारी रहेगी।
परिषद को भरोसा है कि इस मामले में नियामक आयोग उपभोक्ताओं के हित में फैसला देगा। मालूम हो कि वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा औसत बिलिंग दर(एबीआर) 6.36 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया था। क्योंकि विद्युत नियामक आयोग ने टैरिफ का आदेश देर से निकला इसलिए पावर कॉरपोरेशन पुराना औसत बिलिंग दर 6.14 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ही ईंधन अधिकार शुल्क निकलता रहा है।(साभार एजेंसी)
