(चंडीगढ़,हरियाणा)02सितंबर,2026
हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित ‘हरियाणा राइट टू बिजनेस बिल, 2026’ के तहत पात्र नए और विस्तार करने वाले विनिर्माण एमएसएमई को 15 कार्यदिवसों के भीतर सैद्धांतिक मंजूरी मिलेगी। तय समय में निर्णय न होने पर डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान भी किया गया है।
उद्यमों को नियमित मंजूरियां प्राप्त करने के लिए 36 माह का समय मिलेगा और इस अवधि में नियमित निरीक्षण व दंडात्मक कार्रवाई से भी संरक्षण रहेगा।(साभार सू वि)
