वाराणसी एयरपोर्ट के 20 किमी तक भवनों की ऊंचाई के लिए होगी लिमिट, निर्माण के लिए लेनी होगी अनुमति

UP / Uttarakhand

(वाराणसी UP)09नवम्बर,2024.

वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने बाबतपुर एयरपोर्ट से 20 किमी दायरे में बनने वाले नए मकानों और हाईराइज भवनों की ऊंचाई 192 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। इसके लिए कलर कोड जोन मैप तैयार किया गया है। कुल सात कैटेगरी बनाई गई है। इनमें छह एरिया में निर्माण की ऊंचाई तय की गई है। जबकि सातवीं कैटेगरी में निर्माण के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुमति लेना अनिवार्य है।

पुराने निर्माण की ऊंचाई को नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालन के संरक्षण के लिए ऊंचाई प्रतिबंध) नियम 2020 के प्रावधानों के तहत कम कराया जाएगा। इसके लिए कार्ययोजना बनाई गई है। इसके तहत वीडीए और एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी हर हफ्ते क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान जिन मकानों और भवनों की ऊंचाई अधिक होगी उसे चिह्नित किया जाएगा।

15 भवन और 4 मोबाइल टावरों की ऊंचाई मानक से अधिक
बीते एक माह में सर्वे के दौरान 15 भवन और 4 मोबाइल टावरों को चिह्नित किया गया है। इनकी ऊंचाई मानक से अधिक है। इसे कम करने के लिए वीडीए ने नोटिस दिया है। इनमें से दो भवन स्वामियों ने अपने मकान की ऊंचाई को कम कर दिया है। जनता की सुविधा के लिय भारतीय विमानपत्तन की ओर से एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे का कलर कोड जोन मैप तैयार किया गया है। जो वीडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

20 किमी दायरे के कलर मैप में मकान व भवनों की ऊंचाई
ग्रीन कलर एरिया : 192 मीटर ऊंचाई
गुलाबी कलर एरिया : 162 मीटर ऊंचाई गोल्डेन कलर एरिया : 122 मीटर ऊंचाई
लाइट ग्रीन कलर एरिया : 112 मीटर ऊंचाई
ब्लू कलर एरिया : 102 मीटर ऊंचाई
परपल कलर एरिया : 92 मीटर ऊंचाई

इस तरह एयरपोर्ट के 20 किमी दायरे में होने वाले निर्माण की ऊंचाई तय की गई है। इसके लिए कलर कोड जोन मैप वीडीए की वेबसाइट पर है। इसके अनुसार ही निर्माण कराना है। कुछ इलाकों में निर्माण के लिए अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति के निर्माण कराने वालों पर कार्रवाई की जाएगी(साभार एजेंसी)

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