(रांची,झारखण्ड)28अगस्त,,2026
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक आहूत हुई. जिसमें 53 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. झारखंड मंत्रालय में हुई इस बैठक के बारे में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद ने राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना की स्वीकृति दी है.
इसके अलावा ,मंत्रिपरिषद ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवानिवृति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन की भी स्वीकृति दी है.
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
डॉ. शशि भूषण वर्मा, बर्खास्त भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी (चलंत), लोहरदगा, मुख्यालय जिला पशुपालन कार्यालय, हजारीबाग को चारा घोटाले से संबंधित कांड संख्या आरसी 59 (ए)/96-पैट में दोषसिद्धि के फलस्वरूप सेवा बर्खास्त के निर्णय को झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-21.11.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में संशोधित करने की स्वीकृति दी गई.
वज्रपात एवं ग्रीष्म लहर को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप आपदाओं को झारखंड राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से विलोपित करने की स्वीकृति दी गई.
वित्त विभाग, झारखंड अंतर्गत Project Monitoring Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में सृजित कुल 37 पदों को बढ़ाकर संविदा/बाह्यस्रोत आधारित कुल 76 नए पदों की स्वीकृति दी गई.
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 में केंद्र प्रायोजित योजना और राज्य योजना अंतर्गत राज्य सरकार के एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए और मेडिकल कॉलेज में नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने (चरण III) के लिए संस्थान को सुदृढ़ और उन्नत बनाने हेतु कुल लागत रु. 3,93,91,09,600/-मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव और इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले MOU प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.
वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 में केंद्र प्रायोजित योजना अंतर्गत शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए और मेडिकल कॉलेज में नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने (चरण III) के लिए संस्थान को सुदृढ़ और उन्नत बनाने हेतु कुल लागत रु. 4,95,02,77,600/- की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव एवं इसके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले MoU प्रारूप पर स्वीकृति दी गई.
झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति दी गई.
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जल क्षेत्र का राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना तैयार करने के लिए NIH Roorkee के साथ पुनरीक्षित एकरारनामा (MoU) करने की स्वीकृति दी गई.
झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई.
झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान करने तथा Court Fees Act, 1870 को राज्य में निरस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई.
पारित न्यायादेश के आलोक में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, रांची, केंद्रीय कारा दुमका, केंद्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग में वर्तमान संचालित कारा में Open/Semi Open Barrack के स्थापना की स्वीकृति दी गई.
झारखंड राज्य के सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई.
आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने की स्वीकृति और इस हेतु रु.7,21,43,25,000/- (सात अरब इक्कीस करोड़ तैंतालीस लाख पच्चीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
झारखंड सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 के तहत बोकारो समाहरणालय और संबद्ध कार्यालय में अनियमित रूप से नियुक्त/कार्यरत 01 (एक) कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
राज्य योजना से संपोषित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत संचालित मोहरदा (बिरसानगर बागुनहातु) जलापूर्ति योजना फेज-॥ के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित राशि कुल रू. 67,36,42,900/ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
रांची जिला अंतर्गत अंचल-रातू, मौजा-बेलांगी में कुल रकबा-21.63 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि का कुल संगणित राशि रू० 6,51,890 / की अदायगी पर कार्तिक उरांव महाविद्यालय, बेलांगी के नाम से दिनांक-12. 11.2016 से दिनांक-11.11.2046 तक 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई.
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985 के अंतर्गत चतरा जिला में नवगठित विशेष न्यायालय हेतु जिला न्यायाधीश स्तर के 01 पद का सृजन की स्वीकृति दी गई.
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 06 से 12 में अध्ययनरत् बालिकाओं को प्रत्येक माह निःशुल्क अधिकतम 10 Oxo-biodegradable sanitary napkins (ASTM D-6954 compliant) उपलब्ध कराने के लिए नई एवं चालू योजना के रूप में रू० 1,24,37,96,150.00 की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपरोक्त योजना हेतु स्वीकृत राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई.
पारित न्यायादेश के अनुपालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा के अधिष्ठापन के लिए JAP-IT से प्राप्त संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR 3.0) के आधार पर वर्त्तमान में 606 पुलिस थानों में कुल 9006 CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु रू० 90,00,00,000/- (नब्बे करोड़ रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 लागू होने के पूर्व मॉडल गाइडलाइन के तहत राज्य में विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रस्तावकों द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में जमा किए गए 1.00 लाख रुपये की राशि, मॉडल गाइडलाईन के तहत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए निर्गत LoI को निरस्त एवं LoI के अनुपालन प्रतिवेदन के रूप में जमा 4.00 करोड़ रुपये Endowment Fund के रूप में Pledge की गई राशि को संबंधित निजी विश्वविद्यालय/ट्रस्ट को वापस करने की स्वीकृति दी गई.
झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना मे संशोधन पर स्वीकृति दी गई.
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति, 2026 (Jharkhand Student Research and Innovation Policy, 2026) के गठन की स्वीकृति दी गई.
कैबिनेट की बैठक में गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब देर से ऋण स्वीकृत होने पर पिछले सेमेस्टर का फी देनेवाले अभिभावक को रिम्बरसमेंट की सुविधा होगी. सरकार के इस निर्णय से विद्यार्थियों को परेशानी दूर होगी।
कैबिनेट ब्रीफिंग से मीडिया को रखा गया दूर:
आम तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद इसमें पारित प्रस्ताव की जानकारी मीडिया के समक्ष रखी जाती है. विशेष परिस्थिति को छोड़कर सामान्य दिनों में ब्रीफिंग की यह परंपरा रही है, लेकिन मंगलवार को सरकार ने इसपर अंकुश लगा दिया. जिस वजह से कैबिनेट बैठक कवर करनेवाले दर्जनों पत्रकार प्रोजेक्ट भवन के बाहर सड़क पर घंटों खड़े रहे(साभार एजेंसी)
