श्रम विभाग की नई अधिसूचना:कार्मिकों को राहत
(चंडीगढ़,हरियाणा) 1अप्रैल,2026. हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्य घंटे और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा। महिला कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान:नए नियमों में महिला […]
Continue Reading